अमृतसर: पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने तरनतारन जिले में जहरीली शराब से हुई 125 लोगों की मौत के मामले में मास्टरमाइंड रछपाल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। लोकल अदालत तरनतारन में भी उसकी याचिका रद्द हो चुकी है।
जानकारी देते हुए एस.एस.पी. ध्रुमन एच. निंबाले ने बताया कि तरनतारन पुलिस ने हाइकोर्ट में रछपाल सिंह की गिरफ्तारी को जरूरी बताते हुए जमानत को रद्द करने की अपील की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उसकी तलाश जारी है तथा जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने इस मामले के लिए तरनतारन, अमृतसर देहाती और बटाला एसएसपी के नेतृत्व में तीन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) बनाई थीं। इन तीनों एस.आई.टी. टीमों की जांच जारी है। साथ ही रछपाल के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट, धोखाधड़ी, जाली करंसी और अन्य धाराओं के तहत 18 केस दर्ज हैं।
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