मतदान के लिए वोटर कार्ड की जगह इन दस्तावेज़ों का भी कर सकते हैं प्रयोग, पढ़ें सूची

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Feb, 2022 09:26 PM

election commission releases list of 12 optional documents

पंजाब में 20 फरवरी 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को अपने पहचान पत्रों के रूप में इस्तेमाल कर अपनी वोट डाल सकेंगे।

चंडीगढ़ : पंजाब में 20 फरवरी 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को अपने पहचान पत्रों के रूप में इस्तेमाल कर अपनी वोट डाल सकेंगे।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी, जिसको मतदाता आई.डी. कार्ड भी कहा जाता है) नहीं है, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो समेत बैंक या डाकखाने की पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर. के अंतर्गत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पैंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए सेवा आई.डी. कार्ड (फोटो समेत), सांसद/विधायक/एम.एल.सी. को जारी किए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आई.डी. (यूडीआईडी) का इस्तेमाल कर अपनी वोट डाल सकते हैं। इस तरह कुल 12 दस्तावेज मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ई.पी.आई.सी. के मामले में क्लैरीकल त्रुटियों, स्पैलिंग सम्बन्धी गलतियों आदि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, बशर्ते ई.पी.आई.सी. द्वारा मतदाता की पहचान स्थापित की जा सके। यदि किसी मतदाता के पास किसी अन्य विधानसभा हलके के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.पी.आई.सी. है, तो वे भी मतदाता पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते उस मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र से सम्बन्धित मतदाता सूची में दर्ज हो, जहां मतदाता मतदान करना चाहता है। यदि मतदान करने के लिए बनाए गए सबूत और मतदाता की फोटो आदि का मेल न होता हो तो मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पहचान पत्र की वैकल्पिक सूची में से कोई अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज़ पेश करना होगा।

उन्होंने कहा कि विदेशी मतदाता जो भारतीय पासपोर्ट में दर्ज विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अंतर्गत मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, की पहचान केवल उनके असल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी और मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए उनके द्वारा पेश किया गया कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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