राज्य भर के डिफॉल्टर प्लॉट अलॉटी को बड़ी राहत, 31 मार्च तक मिला नया अवसर

Edited By Kalash,Updated: 14 Jan, 2026 01:11 PM

defaulter plot allotters relief

राज्य भर के डिफॉल्टर प्लॉट अलॉटियों को बड़ी राहत मिली है।

जालंधर/चंडीगढ़ (धवन): पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एमनैस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि में तीन महीने का विस्तार देते हुए एक बड़ा जनहितैषी कदम उठाया है, जिससे राज्य भर के डिफॉल्टर प्लॉट अलॉटियों को बड़ी राहत मिली है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और नीलाम किए गए प्लॉटों के लिए एमनैस्टी पॉलिसी-2025 की समय-सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टर अलॉटियों को इस नीति के तहत 31 मार्च 2026 तक आवेदन करने का नया अवसर मिला है।

पात्र आवेदकों को संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की तिथि से 3 महीनों के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी और आवेदन नई घोषित तिथि तक या उससे पहले जमा किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि कई परिवार और संस्थाएं बकाया राशि बढ़ जाने और दफ्तरों की प्रक्रिया में देरी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही थीं। इस योजना की समय-सीमा बढ़ने से उन्हें अपनी संपत्तियों को नियमित कराने और सभी प्रकार के लेन-देन को पूरा करने का व्यावहारिक अवसर मिला है।

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