Edited By Vatika,Updated: 30 Jun, 2020 08:49 AM
पंजाब के 3000 से अधिक इंडिपैंडैंट स्कूलों की ओर से लॉकडाऊन समय की फीस वसूली मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी।
चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के 3000 से अधिक इंडिपैंडैंट स्कूलों की ओर से लॉकडाऊन समय की फीस वसूली मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 19 जून को मामले में निजी स्कूल्स,सरकार व पेरैंट्स की ओर से जिरह पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
निजी स्कूल मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुल फीस का 70 प्रतिशत हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनको स्टाफ की सैलरी देनी है। वहीं सरकार का कहना है कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस का ही 70 प्रतिशत लेंगे और फीस नहीं दे सकने वाले स्टूडैंट्स को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। वही पेरैंट्स का कहना है कि जिन ब‘चों ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाई ही नहीं या जिन छोटी कक्षाओं के बच्चे कम्प्यूटर का ज्ञान ही नहीं रखते उनसे फीस नहीं ली जा सकती। हाईकोर्ट का फैसला पंजाब के लाखों पेरैंट्स की अंतिम उम्मीद है।