पिस्तौल की नोक पर कार लूटने वाले की जमानत रद्द

Edited By Des raj,Updated: 17 Aug, 2018 08:07 PM

car robber bail canceled

पिस्तौल की नोक पर कार लूटकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद ही घंटे में गिरफ्तार कर उसका 2 दिन का रिमांड लिया और बाद में जेल भेज दिया था जिसकी जमानत याचिका न्यायाधीश ने शुक्रवार को रद्द कर दी। गनेशा बस्ती निवासी विजय कालड़ा पुत्र दवारका दास ने...

बठिंडा (विजय) : पिस्तौल की नोक पर कार लूटकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद ही घंटे में गिरफ्तार कर उसका 2 दिन का रिमांड लिया और बाद में जेल भेज दिया था जिसकी जमानत याचिका न्यायाधीश ने शुक्रवार को रद्द कर दी। गनेशा बस्ती निवासी विजय कालड़ा पुत्र दवारका दास ने थाना सिविल लाइन पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि वह घर से बाहर निकल रहा था तभी एक नौजवान ने पिस्तौल की नोक पर उसकी ब्रिजा कार लूट ली और फरार हो गया।

विजय कालड़ा ने तुरंत पुलिस को इस संबंधी सूचित किया नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने कार सहित आरोपी को दर दबोचा और उससे मौके से 32 बोर का लाइसैंसी रिवाल्वर भी बरामद किया। जांच अधिकारी थानेदार गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी का दो दिन का रिमांड भी लिया और उससे गहराई से पूछताछ की गई। 

नशा करने का आदी
आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र अमोलक सिंह निवासी सुरखपीर रोड का रहने वाला है जो आम तौर पर नशा करने का आदि है और उसके पास एक 315 बोर की बंदूक भी घर से बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी हरप्रीत सिंह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही दबोच लिया। आरोपी द्वारा की गई वारदात संबंधी व पकड़े जाने पर जब उनके परिजनों को पता चला तो उन्होंने ने भी चैन की सांस ली।

कभी भी गोली चलाने का था डर
हरप्रीत की पत्नी ने भी पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि अक्सर वह घर में भी बच्चों व परिजनों को पिस्तौल से धमकाता था, उन्हें डर था वह कभी भी गोली चला सकता है। उसकी पत्नी अनुसार वह नशा करने का आदि है और नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। उसने पुलिस को कहा कि इसके हथियारों के लाइसैंस भी रद्द किए जाए तो बेहतर होगा नहीं तो वह कोई भी बड़ी वारदात कर सकता है। 

याचिका न्यायाधीश ने की रद्द
थानेदार ने बताया कि शिकायत के आधार पर हरप्रीत उर्फ प्रिंस के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे रिमांड के बाद जेल भेज दिया जहां उसने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसे न्यायाधीश ने रद्द कर दिया। पुलिस ने जुर्म में वृद्धि कर धारा 386 भी जोड़ दी है जिसमें किसी को धमकाकर पैसे वसूलने या सामान लूटना शामिल है। जांच अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर वह कई लोगों से धमकाकर पैसे भी ऐंठ चुका है और कुछ दुकानदारों से सामान लेकर पैसे मांगने पर उन्हें धमकाता था। बरहाल वह जेल की सलाखों के पीछे बंद है। 

 

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