पानी-सीवरेज के बिलों को लेकर पंजाबियों को बड़ी राहत, पढ़ें क्या है पूरी खबर

Edited By Vatika,Updated: 14 Mar, 2024 12:03 PM

big relief to the people of punjab regarding water and sewerage bills

लोग भले ही पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन को रेगुलर करवाने के लिए अप्लाई करें या न करें, उनका बिल अब से ही लागू हो जाएगा।

लुधियाना,(हितेश): मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा  पंजाब के लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत 3 महीने के भीतर पानी - सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी नहीं लगेगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो लोग जून तक पानी - सीवरेज के बकाया बिल जमा करवा देंगे, उन पर ब्याज - पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि इस सर्कुलर में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो लोग 3 महीने के भीतर पानी - सीवरेज के बकाया बिल जमा नहीं करवाएंगे, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

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उद्योग - व्यापार मिलनी के दौरान की गई थी घोषणा
मुख्यमंत्री दुआरा उद्यमियों व व्यापारियों की समस्याएं सुनने के साथ ही समाधान करने के लिए जो उद्योग - व्यापार मिलनी का आयोजन किया जा रहा है, उसके दौरान पानी, सीवरेज के बकाया बिलों पर काफी ज्यादा ब्याज - पेनल्टी लगाने का मुद्दा उठाया गया था। जिसके मद्देनजर उन्होंने पानी - सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी की माफी देने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है।

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 इस तरह फिक्स किए गए हैं चार्जिस
- 125 गज तक के रिहायशी मकान : 400 रूपए
- 125 से 250 गज तक के रिहायशी मकान : 1000 रूपए
- 250 गज से ऊपर के रिहायशी मकान : 2000 रूपए
- 250 गज तक के कमर्शियल व इंस्टीट्यूट : 2000 रूपए
- 250 गज से ऊपर के कमर्शियल व इंस्टीट्यूट : 4000 रुपए

अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के लिए भी जारी की गई है वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी
पानी, सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी की माफी देने के साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार दुआरा अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जारी की गई है। इस पॉलिसी का फायदा लेने के लिए दो चरणों में 6 महीने की डेडलाइन फिक्स की गई है, इस दौरान फीस जमा करवाकर पानी - सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करवा सकते हैं।

3 महीने के बाद दोगुनी हो जाएगी फीस, अब से लागू हो जाएगा बिल
इस पॉलिसी के तहत पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करवाने के लिए रोड कटिंग, सिक्योरिटी या कनेक्शन चार्ज की छूट दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने 3 महीने के भीतर अप्लाई नही किया गया, उनके लिए फीस दोगुनी हो जाएगी और 6 महीने पूरे होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। इस पॉलिसी का सबसे अहम पहलू यह है कि लोग भले ही पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन को रेगुलर करवाने के लिए अप्लाई करें या न करें, उनका बिल अब से ही लागू हो जाएगा।


 नगर निगमों को बैठे बिठाए मिलेगा रेवेन्यू
पानी - सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी की माफी देने के अलावा अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के फैसले से लोगों के साथ नगर निगमों को भी फायदा होगा। क्योंकि पानी, सीवरेज के बकाया बिलों के रूप में काफी ज्यादा रेवेन्यू पेंडिंग चल रहा है और बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शनों की वजह से नगर निगम के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। अब ब्याज - पेनल्टी की माफी मिलने पर अब काफी लोग बकाया बिलों की अदायगी के लिए आगे आ सकते हैं और अवैध कनेक्शन रेगुलर करने से नगर निगमों को बिल मिलने शुरू हो जाएंगे।
 

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