पंजाब में Land Pooling Policy पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, जानें क्या कहा अदालत ने

Edited By VANSH Sharma,Updated: 07 Aug, 2025 05:06 PM

high court stays land pooling policy in punjab

पंजाब में चल रही लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में चल रही लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को इस स्कीम पर चार हफ्तों के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने एक दिन की अंतरिम रोक लगाई थी और पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की इस स्कीम पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है।

इस स्कीम के तहत सरकार किसानों से उनकी ज़मीन लेती है और उसे विकसित करने का वादा करती है। बाद में उसी ज़मीन का एक हिस्सा किसानों को वापस दिया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में विकास होगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। कई किसान इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्कीम ज़मीन अधिग्रहण जैसी है और इससे उनकी ज़मीन जबरन छीनी जा सकती है। किसानों को डर है कि उन्हें नुकसान होगा और उनका हक मारा जाएगा।

किसानों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल लैंड पूलिंग स्कीम पर रोक लगा दी है। अब अगले 4 हफ्तों तक यह स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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