Edited By Kamini,Updated: 24 Dec, 2021 09:12 PM

बिक्रम मजीठिया को एक बड़ा झटका मिला है। ड्रग्स मामले को लेकर बिक्रम मजीठिया पर दर्ज हुई एफ.आई. को लेकर उनके वकीलों ने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दी गई थी। आज मोहाली कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है। वकीलों ने मजीठिया के वकीलों ने...
चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया को एक बड़ा झटका मिला है। ड्रग्स मामले को लेकर बिक्रम मजीठिया पर दर्ज हुई एफ.आई. को लेकर उनके वकीलों ने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दी गई थी। आज मोहाली कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है। इस अर्जी पर मजीठिया के वकील डी.एस. सोबती तथा सरकार के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत के सामने अपने अपने पक्ष रखे। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने की कार्यवाही दोपहर के खाने के समय भी चलती रही। इसके बाद माननीय अदालत ने इस अर्जी पर अपना निर्णय आरक्षित रख लिया तथा बाद दोपहर यह फैसला सुनाने की बात कही। बाद दोपहर देर शाम तक अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया परन्तु शाम के समय अदालत ने मजीठिया की यह अर्जी खारिज कर दी।
वकील का कहना है कि मजीठिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन पर एफ.आई.आर. सिर्फ राजनीति बदलाखोरी के लिए दर्ज की गई है उन्हें झुठे केस में फंसाया गया है। जानकारी मिली है कि बिक्रम मजीठिया के वकील अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। निचली अदालत का फैसला है तथा ऊपर के सारे रास्ते उनके लिए खुले हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह सारा मामला राजनीति से प्रेरित है।
उल्लेखनीय है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए मजीठिया ने अदालत का रुख किया था। राज्य सरकार की ओर से वकीलों के टीम खड़ी की हुई थी तथा दोनों गुटों में जबरदस्त बहस हुई। यह सुनवाई लगभग 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय द्वारा मजीठिया के विरूद्ध गत दिवस लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बतां बीते दिनों बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स मामले में एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। पंजाब पुलिस का केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध करने बाद में गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया। आज मोहाली कोर्ट द्वारा रद्द याचिका से अकाली दल को भी एक बड़ा झटका लगा है।
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