अकाली दल ने गैंगस्टर के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन की फोटो की जारी

Edited By swetha,Updated: 10 Dec, 2019 12:47 PM

akali dal releases photo of chief minister captain with gangster

शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार देर शाम गैंगस्टर हरजिंदर सिंह बिट्टू के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र की फोटो जारी की।

चंडीगढ (अश्वनी): शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार देर शाम गैंगस्टर हरजिंदर सिंह बिट्टू के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र की फोटो जारी की। शिअद प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेसियों की उस सूची में अब अपना नाम भी शामिल करवा लेना चाहिए, जो गैंगस्टर को संरक्षण देते हैं।

वर्ष 2017 की तस्वीर में मुख्यमंत्री बिट्टू का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें यह तस्वीर भी उसी तरह सार्वजनिक करनी चाहिए और राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर को भी भेजनी चाहिए। तस्वीर डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को पता लगाने में मदद करेगी कि गैंगस्टर और राजनीतिज्ञों के बीच कितने गहरे संबंध में हैं।

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सुखबीर ने कहा कि एक तस्वीर में 2017 दौरान कैप्टन अमरेंद्र गैंगस्टर परदीप संधू को कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे हैं। वह मामले में राज्यपाल से सी.बी.आई. जांच की मांग करेंगे। सुखबीर ने कहा कि चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री कुछ पुरानी तस्वीरों को रिलीज कर अकालियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूल गए कि 2017 में बिट्टू को उन्होंने ही राजनीतिक संरक्षण दिया था। मुख्यमंत्री पूरी शिद्दत के साथ केवल जेल मंत्री सुखजिंद्र रंधावा को बचाने में जुटे हुए हैं। 

बिट्टू के खिलाफ दर्ज हैं कई एफ.आई.आर.

  • पुलिस थाना तलवंडी साबो में आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 467, 468 
  • अधीन एफ.आई.आर. नं. 207 (तारीख 03-10-2013)
  •  जिला सोलन (हि.प्र.) के पुलिस थाना अरकी में आई.पी.सी. की धारा 341, 506, 34 और आम्र्ज एक्ट की धारा 25 अधीन एफ.आई.आर. नं. 103 (तारीख 4-10-2010)
  •  जिला भिवानी (हरियाणा) के पुलिस थाना सिवानी में एन.डी.पी.एस. की धारा 15 अधीन एफ.आई.आर. नं. 04 (तारीख 16-01-2006)
  •  पुलिस थाना मूनक में आई.पी.सी. की धारा 379, 341 अधीन एफ.आई.आर. नं. 112 (तारीख 8-11-2008)
  •  जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) के पुलिस थाना संगरिया में आई.पी.सी. की धारा 452, 323, 325 और आर्म्ज एक्ट की धारा 25 अधीन एफ.आई.आर. नं. 649 (तारीख 25-11-2014)
  •  पुलिस थाना तलवंडी साबो में आई.पी.सी. की धारा 341, 427, 506, 148, 149 अधीन एफ.आई.आर. नं. 168 (तारीख 26-11-2011)

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