Edited By Kamini,Updated: 24 Oct, 2026 12:57 PM

ये अप्लाई सेवा केंद्र ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर, तरनतारन में जमा किए जाएंगे।
तरनतारन (राजू): पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिविल रिट पिटीशन नंबर 23548 ऑफ 2017, तारीख 13/10/2017 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, रोशनी के त्योहार दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तरनतारन जिले में पटाखा विक्रेताओं को कुल 6 अस्थायी लाइसेंस (2 सब-डिवीजन तरनतारन, 2 सब-डिवीजन पट्टी, 1 सब-डिवीजन खडूर साहिब और 1 सब-डिवीजन भिखीविंड) जारी किए जाने हैं।
जानकारी देते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल ने बताया कि इस संबंध में अप्लाई 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अप्लाई सेवा केंद्र ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर, तरनतारन में जमा किए जाएंगे। पटाखे बेचने के लिए टेम्पररी लाइसेंस जारी करने का ड्रॉ 30 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 12 बजे डिप्टी कमिश्नर, तरनतारन के मीटिंग हॉल ऑफिस में होगा।
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