अमृतसर एयरपोर्ट पर लग गईं पाबंदियां, जारी हो गए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 20 Oct, 2026 01:18 PM

major restrictions imposed at amritsar airport

पुलिस कमिश्नरेट ने श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल की तरफ से जारी यह आदेश 20 अक्टूबर, 2026 से लागू हो गया है।

अमृतसर : पुलिस कमिश्नरेट ने श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल की तरफ से जारी यह आदेश 20 अक्टूबर, 2026 से लागू हो गया है। आदेशों में कहा गया है कि रिमोट से चलने वाले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर और पैरा-मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक रहेगी।

पुलिस के मुताबिक, एयरपोर्ट की सुरक्षा सबसे जरूरी है। एयरपोर्ट के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित अनहोनी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने साफ किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे एयरपोर्ट और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना इजाजत के किसी भी तरह का उड़ने वाला उपकरण न उड़ाएं और गाइडलाइंस का पालन करें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!