पूर्व विधायक को कोर्ट से झटका! सुनाई एक साल की सजा, जानें क्या है मामला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Oct, 2026 07:35 PM

setback for former mla in court sentenced to one year in prison

पटियाला की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को मानहानि के मामले में एक साल की सजा सुनाई है।

पटियाला (बलजिंद्र) : पटियाला की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को मानहानि के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला कांग्रेस के पूर्व मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की ओर से दायर किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्रह्म महिंद्रा के वकील एडवोकेट गुरप्रीत सिंह भसीन ने बताया कि अदालत ने मानहानि के मामले में सिमरजीत सिंह बैंस को एक साल की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान ब्रह्म महिंद्रा स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय सिमरजीत सिंह बैंस ने दावा किया था कि ब्रह्म महिंद्रा के कुछ दवा कंपनियों के साथ संबंध हैं। इन आरोपों का विरोध करते हुए ब्रह्म महिंद्रा ने अदालत में मानहानि का मामला दायर किया था। यह केस पिछले करीब आठ साल से पटियाला की अदालत में चल रहा था।

Punjab Ludhiana Simarjeet Singh Bains May Join Congress Today News Update|  Ludhiana Bains Alliance Congress Suspense Lok Sabha Updates

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!