Edited By Des raj,Updated: 06 Sep, 2018 01:31 AM
6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गोंडा निवासी रामदीन वर्मा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किन्नरा की अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। उक्त मामला 14 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना मोती नगर में दर्ज किया गया था।
लुधियाना (मेहरा): 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गोंडा निवासी रामदीन वर्मा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किन्नरा की अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। उक्त मामला 14 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना मोती नगर में दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस के पास दर्ज करवाए केस में आरोप लगाया था कि उसके 3 बच्चे हैं और उसकी सबसे छोटी बेटी 6 साल की है। 12 अप्रैल 2016 को उसकी बेटी अपने भाई के साथ कहीं बाहर गई हुई थी जहां आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर उससे दुष्कर्म करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। बेटी ने पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद उसने सूचना पुलिस थाना
मोती नगर को दी।