पंजाब में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर चलेगा कानून का डंडा! अभिभावकों को बड़ी राहत

Edited By Urmila,Updated: 03 Jun, 2026 05:20 PM

strict rules against arbitrary school practices

पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

चंडीगढ़: पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। अब निजी स्कूल मनचाहे तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही अभिभावकों को परेशान कर सकेंगे। अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नया और कड़ा कानून लाया जाएगा जिसके तहत प्राइवेट स्कूल साल में अधिकतम 5 फीसदी तक ही फीस बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही जिन स्कूलों ने बीते तीन सालों में 15 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई रकम अभिभावकों को लौटानी होगी।

यह नियम और कानून प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वे नेशनल स्तर के हों या इंटरनेशनल। फीस बढ़ोतरी को लेकर अब तक मिली शिकायतों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्कूल अब किताबों और ड्रेस को लेकर किसी एक निर्धारित दुकान से खरीदारी के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। स्कूलों को सत्र शुरू होने से पहले फीस और अन्य खर्चों से जुड़ी पूरी जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी।

नए कानून के तहत स्कूलों का हर साल ऑडिट कराया जाएगा, ताकि कोई भी संस्थान नियमों से बच न सके। इसके लिए विशेषज्ञों की राय लेकर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अध्यादेश के जरिए भी इसे लागू किया जा सकता है।

बता दें कि अमृतसर में फीस को लेकर दबाव के बाद 12वीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने साफ कहा है कि बच्चों और अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले स्कूल प्रबंधन को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

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