Edited By Kamini,Updated: 21 May, 2026 01:00 PM

पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
पंजाब डेस्क : पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने IAS/IPS अधिकारियों के बराबर DA (महंगाई भत्ता) जारी करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि, पंजाब सरकार के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच के सामने दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, DA के मामले में कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसके साथ ही 30 जून तक DA के भुगतान को सुनिश्चित किया जाए।
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