इंप्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाला मामला : पूर्व चेयरमैन सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट से झटका

Edited By Kalash,Updated: 04 Aug, 2022 05:48 PM

shock to former chairman of ludhiana improvement trust by court

लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में करोड़ों रुपए का एलडीपी स्कैंडल और सरकारी प्रॉपर्टी

लुधियाना (मेहरा): लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में करोड़ों रुपए का एलडीपी स्कैंडल और सरकारी प्रॉपर्टी की ई-आक्शन घोटाला मामले में पूर्व चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजीत अत्री ने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजीत अत्री की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर गत दिवस हुई। सुनवाई के दौरान बाला के वकील ने बाला को बेकसूर बताते हुए कहा था कि सरकार बेवजह राजनीतिक रंजिश के चलते पूर्व चेयरमैन को इस मामले में फंसा रही है, जबकि उसका इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि चेयरमैन की ओर से किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया गया है, बल्कि सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में झूठा फंसा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में विजिलेंस पुलिस को अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया जाए वही विजिलेंस पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने बहस करते हुए कहा कि इस मामले में अभी पुलिस द्वारा जांच की जानी बाकी है और पूर्व चेयरमैन का इस मामले में पूरा हाथ है, इसलिए पूर्व चेयरमैन की इस मामले में गिरफ्तारी जरूरी है और पुलिस हिरासत के दौरान उसकी जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है। न्यायाधीश ने दोनों ओर से बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था। अदालत की और से मामले संबंधी पूरा रिकर्ड अदालत में तलब किया गया था, जिसे देखने व बहस सुनने के बाद आज खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने ट्रस्ट की ईओ कुलजीत कौर के पति विक्रम सिंह की अग्रिम ज़मानत याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है, वहीं गिरफ़्तार किए गए परवीन कुमार व ईओ कुलजीत कौर की जमानत अर्ज़ियों को भी बहस सुनने के बाद रद्द कर दिया।

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