ट्रांसपोर्ट मंत्री भुल्लर ने स्कूल प्रबंधकों को जारी की हिदायतें

Edited By Kalash,Updated: 28 May, 2022 05:54 PM

transport minister bhullar instructions to school managers

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य के समूह स्कूल प्रबंधकों को हिदायत की है कि

लुधियाना (विक्की): पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य के समूह स्कूल प्रबंधकों को हिदायत की है कि वह 5 अगस्त तक बसों के पुराने बकाया टैक्स भर दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्धारित तारीख के बाद डिफाल्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यहां अलग-अलग स्कूल प्रमुखों और प्रबंधकों के साथ बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा टैक्स डिफाल्टरों के लिए एमनेस्टी स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत टैक्स डिफाल्टरों को 5 अगस्त तक टैक्स भरने का समय दिया गया है।

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘‘सेफ स्कूल वाहन स्कीम’’ को सही मायनों में लागू करने के लिए स्कूलों के प्रबंधकों से पूर्ण सहयोग की मांग की, वहीं स्पष्ट तौर पर कहा, ‘‘स्कूल वाहनों पर आने-जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।’’ उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के मद्देनजर स्कूल बसों में नियमों के मुताबिक रह गई कमियों को 31 अगस्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने कहा कि समूह डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को स्पष्ट हिदायत है कि वह समय-समय पर स्कूल वाहनों की चैकिंग करें और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों को जब्त करें।

उन्होंने ने कहा कि बसों में नियमों के मुताबिक जरुरी सामान की कमी के कारण घटी असुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधकों की होगी। परिवहन मंत्री ने अभिभावकों को भी अपील की कि अगर उन्हे भी स्कूल वाहनों में नियमों का उल्लंघन जैसे अग्रिशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन खिड़की, स्कूल बैग रखने के लिए सही प्रबंध, पर्मिट, बच्चों के बैठने के लिए सही सीटों का प्रबंध आदि न हो तो तुरंत सम्बन्धित अधिकारियों को जानकारी दें और वह पूरी तरह से जांच करने के उपरांत ही अपने बच्चों को स्कूल वाहन में भेजें। मंत्री ने कहा कि बसों पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखना अनिवार्य है।

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