Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2023 03:25 PM

इस कार्रवाई के तहत चाइना डोर बेचने वालों को जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा,खुराना) : चाईना डोर के इस्तेमाल से जानवरों, पक्षियों व मनुष्यों के साथ होने वाले खतरनाक हादसों के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा चाईना डोर को रखने, बेचने व खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई के तहत चाइना डोर बेचने वालों को जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है।
इस संबंधी डी.सी. विनीत कुमार ने इस खतरनाक डोर को रखने, बेचने वालों के खिलाफ धारा 144 व 188 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पतंग उड़ाने वालों के लिए खास हिदायत जारी करते हुए कहा कि इस डोर का इस्तेमाल न किया जाए, क्याेंकि इससे जानी नुक्सान होने का संदेह बना रहता है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी इस खतरनाक डोर के इस्तेमाल से जहां साईकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चालकों, बुजुर्गाें व बच्चों के गले काटे गए, वहीं भारी संख्या में पक्षियों की जानें भी गईं।
उन्होंने इस संबंधी समूह जिला वासियों को अपील की कि चाईना डोर के खिलाफ पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग दें। इस खतरनाक डोर को रखने, बेचने वालों की सूचना नजदीकी पुलिस थाने या कार्यालय डी.सी. मुक्तसर में करें ताकि इस खतरनाक डोर से होने वाले हादसों को रोका जा सके।