ट्रांसपोर्ट मंत्री को लगा झटका, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Edited By Urmila,Updated: 23 Nov, 2021 04:56 PM

shock to transport minister orders issued by high court

ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दोबारा परमिट जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्बिट बस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही खारिज...

चंडीगढ़ः ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दोबारा परमिट जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्बिट बस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑर्बिट बसों को जब्त करके रखा हुआ है। राजा वड़िंग को एच.सी. ने सभी ऑर्बिट बसों को छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि रद्द किए गए परमिट भी जल्दी बहाल किए जाएं। 

गौरतलब है कि राज्य में जबसे चन्नी सरकार सत्ता में आई है, तबसे राज्य में ट्रांसपोर्ट विभाग काफी सक्रिय हो गया था। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वडिंग ने राज्य में कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी बसों पर रोक लगा दी थी और कईयों के परमिट रद्द कर दिए थे। इसी के अंतर्गत राजा वडिंग द्वारा आर्बिट बस कम्पनी पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

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