Jalandhar: शहर में इतने दिन तक लागू रहेगी धारा 144, जानें क्यों

Edited By Radhika Salwan,Updated: 02 Jul, 2024 07:10 PM

section 144 will remain in force in the city for this many days know why

आगे बता दें कि इस वजह से ही मेजर डॉ. अमित महाजन पीसीएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर ने यह हुक्म जारी किए हैं।

पंजाब डेस्क: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की अनुरूपक परीक्षाएं (ओपन स्कूल समेत) दिनांक 4 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक करवाई जा रही हैं। एग्जाम के समय विघार्थियों के रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति एग्जाम सेंटर के आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे शांति और कानून की स्थिती गड़बड़ा जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि शांति के तरीके से एग्जाम कराए जाएं और अमन की स्थिती रखने के लिए आस-पास दफा 144 लगाई जाए। 

आगे बता दें कि इस वजह से ही मेजर डॉ. अमित महाजन पीसीएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर, ने एग्जाम को मैनेज करते हुए फौजदारी जाब्ता संघता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए , यह हुक्म जारी किया है कि जिला जालंधर के समूह एग्जाम सेंटरों जहां पर 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम हो रहे हैं के आस-पास पांच या पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठ पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह हुक्म 4 जुलाई से 20 जुलाई तक लागू रहेगा।

मामले को देखते हुए यह हुक्म एकतरफा पास करके जनता के नाम पर जारी किया गया है। यह हुक्म तुरंत लागू होगा। हुक्म जिला संपर्क अफसर, जालंधर की प्रचार वैन और प्रैस मीडिया के जरिए पुलिस स्टेशन, नगर पालिकाओं, तहसीलदारों, ब्लॉक विकास, मार्किट कमेटियों आदि दफतरों के नोटिस बोर्डों और जिला जालंधर की प्रमुख स्थानों पर पोस्टर चिपका कर लागू किया जाएगा। 
 

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