Edited By Urmila,Updated: 28 Mar, 2023 05:49 PM

वर्ष 2017-18 के दौरान पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट्स आज अदालत में खोली गई
चंडीगढ़ (हांडा) : हजारों करोड़ों रुपए के ड्रग रैकेट मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट्स आज अदालत में खोली गई। अब इन रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट ने 4 में से 3 रिपोर्टों को ओपन किया है। बता दें कि कोर्ट में अगली सुनवाई 4 मई को होगी।
आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। जगदीश भोला ने 6 हजार करोड़ रुपए के इस ड्रग मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया था, जिसके बाद कई बयानों आदि के आधार पर मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी, जिसे पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के साथ-साथ बिक्रम सिंह मजीठिया को भी नोटिस भेजकर पूछा है कि आप किस आधार पर अपनी जमानत रद्द नहीं करने की अपील कर रहे हैं? हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता के साथ-साथ चट्टोपध्याय और सुरेश अरोड़ा को भी नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने तीनों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस दौरान पंजाब सरकार ने चट्टोपध्याय की रिपोर्ट ओपन करने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ओपन करने से अभी इंकार कर दिया है। जिक्रयोग्य है कि सरकार ने पहले भी सीलबंद रिपोर्टों को ओपन करने की मांग की थी।
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