Edited By Sunita sarangal,Updated: 05 Feb, 2021 10:48 AM

स्थानीय अदालत में पेश होने से पहले पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल ने......
चंडीगढ़: स्थानीय अदालत में पेश होने से पहले पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल ने वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी। जमानत की सुनवाई अदालत ने 8 फरवरी को तय की है जबकि 9 फरवरी को फरीदकोट अदालत ने हत्या मामले में दोनों आरोपियों को समन भेजा है।
गौरतलब है कि सैनी और उमरानंगल पर विभिन्न धाराओं के तहत बाजाखाना पुलिस स्टेशन, फरीदकोट में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बरगाड़ी कांड मामले में उन पर यह मामला 21 अक्टूबर, 2015 को दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोनों को एस.आई.टी. ने आरोप पत्र सौंपा था। इस आरोप पत्र को खारिज करने के लिए सैनी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। इसी मामले को लेकर सैनी और उमरानंगल को अदालत ने 9 फरवरी को तलब किया था, लेकिन अब दोनों ने गिरफ्तारी के डर से अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है।