4 वर्ष पहले हुआ सड़क हादसा मामलाः अदालत ने सुनाया परिवार के हक में फैसला

Edited By Urmila,Updated: 05 Apr, 2022 04:19 PM

road accident case happened 4 years ago court ruled in favor of family

4 वर्ष पहले जीरकपुर में घटे सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मनीष के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी. (मोटर एक्सीडेंट दावा ट्रिब्यूनल) ने 35.35 लाख रुपए दावा दिए जाने का फैसला सुनाया है। उसके परिवार की तरफ से ...

चंडीगढ़ (सन्दीप): 4 वर्ष पहले जीरकपुर में घटे सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मनीष के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी. (मोटर एक्सीडेंट दावा ट्रिब्यूनल) ने 35.35 लाख रुपए दावा दिए जाने का फैसला सुनाया है। उसके परिवार की तरफ से दावा पटीशन फाइल की गई थी। दर्ज पटीशन में परिवार की तरफ से कहा था कि मनीष जीरकपुर की एक निजी कंपनी में बतौर सीनियर मर्चेंडाइजर काम करता था। वह 33 हजार रुपए महीनेवार कमाई करता था। उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार ने अदालत से दावा पटीशन दर्ज कर कर 80 लाख रुपए दावा दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने सभी हालात को ध्यान में रखते हुए परिवार को 35.35 लाख रुपए दावा दिए जाने का फैसला सुनाया।

यह भी पढ़ेंः पुलिस के हाथ लगी सफलता, अवैध रेत से भरे ट्रक सहित चालक काबू

यह था मामला
जानकारी अनुसार 18 फरवरी, 2018 की रात मनीष अपनी कंपनी का एक प्रोग्राम अटेंड करके राजपुरा से जीरकपुर की तरफ आ रहा था। वह अपने दोस्त के साथ कार में था। कार उसका दोस्त चला रहा था। जैसे ही वह जीरकपुर के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को चपेट में ले लिया। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। इस हादसे में मनीष और उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गए थे। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मनीष ने दम तोड़ दिया था। सबंधित थाना पुलिस ने मुलजिम ट्रक चालक खिलाफ बनती आपराधिक धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया था। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!