6 वर्षीय बच्ची से हदें पार करने वाले दरिंदे को अदालत ने सुनाई ये सजा

Edited By Vatika,Updated: 29 Oct, 2022 12:45 PM

rape with minor girl

पुलिस के पास अपना अपराध कक़बूल करते हुए बताया कि उसने ही नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है।

लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  रविइंद्र कौर की अदालत ने एक 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप में बबलू कुमार निवासी अशोक विहार लुधियाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस संबंध में थाना जमालपुर द्वारा 14 सितम्बर 2019 को आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक़ आरोपी अपने इलाक़े में रह रही 6 वर्षीय अबोध बालिका को रात्रि के समय उनके घर से अपहरण करके ले गया था और कुछ लोगों द्वारा अबोध बालिका के पिता के साथ उसको ढूंढा गया तो वह पीड़िता के घर के पास ही झाड़ियों में लहुलूहान हालत में मिली।

उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन जब इलाका निवासियों ने बालिका को झाड़ियों से उठाया था तो उपरोक्त आरोपी लोगों को देखते ही भाग निकला बाद में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया जिसने पुलिस के पास अपना अपराध कक़बूल करते हुए बताया कि उसने ही नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है।

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