Vehicle चलाते पकड़े गए नाबालिग तो आएगी शामत, जारी हुए नए Order

Edited By Kalash,Updated: 21 Jul, 2024 02:26 PM

punjab police action on under age driving

इस संबंध में पंजाब पुलिस के ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पंजाब चंडीगढ़ द्वारा सभी पुलिस कमिश्नर, समुह जिला पुलिस प्रमुखों को पत्र जारी किया गया है।

चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस स्कूलों में जाकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के 2-पहिया और 4-पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने संबंधी विद्यार्थियों को जागरुक करेगी। इस संबंध में पंजाब पुलिस के ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पंजाब चंडीगढ़ द्वारा सभी पुलिस कमिश्नर, समुह जिला पुलिस प्रमुखों को पत्र जारी किया गया है।    

पत्र में कहा गया है कि ट्रैफिक एजुकेशन सेल/ ट्रैफिक स्टाफ के जरिए आम जानता को जिला स्तर पर पब्लिक रिलेशन अफसर के जरिए स्कूलों में जाकर बच्चों को एक महीने तक मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199-ए और 199-बी के बारे में जागरुक किया जाए कि कोई नाबालिग बच्चा 31 जुलाई के बाद दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाता, चैकिंग के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करता मिला तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

ऐसा होने पर उन्हें 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई नाबालिग बच्चा किसी और से दोपहिया या चारपहिया वाहन मांग कर चलाता है तो उस  वाहन के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता कैंप लगाए जाएं। इस संबंध में की गई कार्रवाई और 1 अगस्त को दिन प्रतिदिन लगाए गए कैंपों की तस्वीरें, लोकेशनें, अखबारों की कटिंगें इस दफ्तर में भेजी जाएं।   

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!