Edited By swetha,Updated: 07 Nov, 2019 01:15 PM
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर काबू पाने में विफल रहने पर बुधवार को एक बार फिर केन्द्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया ।
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर काबू पाने में विफल रहने पर बुधवार को एक बार फिर केन्द्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया। वहीं पंजाब, हरियाणा तथा उ.प्र. सरकार को उनके यहां पराली नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को आज से 7 दिन के भीतर 100 रुपए प्रति क्विंटल का वित्तीय सहयोग देने का निर्देश दिया। पीठ ने केन्द्र और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को निर्देश दिया कि वे पर्यावरण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखने के लिए 3 माह के भीतर विस्तृत योजना तैयार करें।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी-मौत का सवाल बन गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगा पाने में विफल रहने के लिए प्राधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराना होगा। इसके साथ ही न्यायाधीशों ने राज्य सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।