Edited By Urmila,Updated: 11 Apr, 2025 10:49 AM

पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत इन कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 6वें वेतन आयोग (पीपीसी), यूजीसी और एआईसीटीई के स्केल के अनुसार संशोधित वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान करने का फैसला किया है।
पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बकाया राशि 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए वितरित की जाएगी। यह निर्णय 13 फरवरी, 2025 को हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी के बाद लिया गया है और यह इस वर्ष की शुरुआत में 18 फरवरी को जारी निर्देशों के अनुसार है। पंजाब सरकार के इस फैसले से पशुपालन, तकनीकी शिक्षा, कृषि, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा तथा भाषा विभागों के तहत सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
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