दूसरे राज्यों से आने वाले लोगो के लिए पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानिए नई हिदायतें

Edited By Tania pathak,Updated: 05 Jul, 2020 10:23 AM

punjab government issued advisory for people coming from other states

अगर व्यक्ति सड़क यात्रा के द्वारा अपने निजी वाहन पर आ रहा है तो उसको अपने मोबाइल...

चंडीगढ़: कोविड -19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में दाखिल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ऐडवाइजरी जारी की गई है। यह ऐडवाइजरी 7-7-2020 से लागू होगी। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई बड़ा या नाबालिग, जो यातायात के किसी भी ढंग भाव सड़क, रेल या हवाई यात्रा के जरिए पंजाब आ रहा है, के राज्य में दाख़िल होने पर डाक्टरी जांच की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को पंजाब के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी भी ढंग तरीके द्वारा ख़ुद को ई -रजिस्टर करना होगा।

अगर व्यक्ति सड़क यात्रा के द्वारा अपने निजी वाहन पर आ रहा है तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर कोवा एप डाउनलोड करनी होगी और अपने समेत यात्रा दौरान उसके साथ मौजूद परिवार के हर मैंबर को रजिस्टर करना होगा और ई -रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने वाहन के आगे वाले शीशे पर लगानी होगी। अगर व्यक्ति जनतक यातायात या रेल /हवाई यात्रा के द्वारा आ रहा है तो उसे मोबाइल पर यह स्लिप अपने के पास रखनी होगी या पोर्टल पर लोग इन करके करके यात्रा दौरान अपने साथ मौजूद सभी पारिवारिक सदस्यों समेत ख़ुद की ई -रजिस्टे्रशन करनी होगी।

यदि पंजाब आने वाला कोई यात्री सरकार के नियमों की पालना नहीं करता तो पंजाब में दाख़िल होने पर उसे बार्डर, रेल, एयरपोर्ट चैक पोस्ट में पंजाब सरकार की टीम के साथ सहयोग करने के लिए कहा जायेगा, जिसकी तरफ से डाटा लेने की प्रक्रिया मौके पर ही की जाएगी। क्योंकि उक्त प्रक्रिया में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए पंजाब आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उनको इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है।

अक्सर आने -जाने वाले यात्रियों को छोड़ कर पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य में दाख़िल होने के बाद 14 दिनों के स्व -एकांतवास में रहना होगा और इस समय दौरान उन को अपनी सेहत की स्थिति बारे कोवा एप पर रोज़मर्रा की अपडेट करना होगा या 112 पर रोज़मर्रा की काल करनी होगी। अगर वह महसूस करते हैं कि उनमें कोविड -19 लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उनको तुरंत 104 पर कॉल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन एकांतवास और अगले 7 दिन घरेलू एकांतवास में रहना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करन वाला कोई भी व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

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