भारी बारिश से हुई तबाही के बीच पंजाब में सख्त पाबंदियां, नए आदेश हुए जारी

Edited By Kalash,Updated: 26 Aug, 2025 01:36 PM

punjab big restrictions

उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

नवांशहर (त्रिपाठी): पंजाब वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में किसी भी यूनियन या जत्थेबंदी द्वारा सड़कों/चौराहों पर ट्रैफिर जाम लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और निर्देश दिए हैं कि यदि कोई संगठन धरना, प्रदर्शन या आंदोलन करना चाहता है, तो वह जिला प्रशासन से अनुमति लेकर निर्धारित स्थानों पर ऐसा कर सकता है।  

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा है कि विभिन्न यूनियनों और संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किए जाने वाले धरना-प्रदर्शनों के दौरान शहर के मुख्य मार्ग चंडीगढ़ चौक पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है, जिससे जालंधर-अमृतसर और चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे जाम के दौरान कई बीमार और मरीज बेहद परेशान होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सब-डिवीजन नवांशहर के अंतर्गत दशहरा मैदान नवांशहर, नगर परिषद नवांशहर के अंतर्गत गांव गुजरपुर कलां, सब-डिवीजन बंगा के लिए ग्राम पंचायत गांव पुनियां का पंचायत क्षेत्र और सब-डिवीजन बलाचौर के लिए सिविल अस्पताल, जगतपुर रोड, सिहाना के पास नगरपालिका खेल मैदान को धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील, एस.डी.एम., डी.ए.सी. में लाउडस्पीकरों से नारेबाजी की जाती है, जिससे सरकारी कार्यालयों का काम प्रभावित होता है, इसलिए इन स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेकर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने एक और आदेश जारी कर जिले की सीमा के भीतर सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में किसी भी व्यक्ति के नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन स्थानों पर नहाता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

शहरों/कस्बों में सड़कों के किनारे पशुओं के चरने पर प्रतिबंध

इसी प्रकार, एक अन्य आदेश के तहत, जिले के शहरों/कस्बों में सड़कों के किनारे पशुओं के चरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लोग भैंसों और गायों को चारे के लिए शहरों, कस्बों और सड़कों के किनारे छोड़ देते हैं, जिससे लोगों की फसलों और सड़कों के किनारे उगने वाले पौधों को नुकसान पहुंचता है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसानों और पशुपालकों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं और कई बार मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं होने का भी डर रहता है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है।

मकान मालिकों को किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश

जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने ज़िले में रहने वाले किरायेदारों, नौकरों, पेइंग गेस्ट, नेपाली लांगरी आदि का विवरण पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने अभी तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, वे एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पर आवश्यक जानकारी भेज सकते हैं।

सरकारी भवनों पर विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों और भवन स्वामियों की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी भवनों, निजी भवनों, राष्ट्रीय राजमार्गों, संपर्क मार्गों और पेड़ों पर विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार, इन विज्ञापनों और होर्डिंग से सड़क पर लोगों का ध्यान भंग होता है और दुर्घटना होने का डर बना रहता है, जिसके चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 23 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

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