बंगी दीपा ग्रंथी मामला: हाई कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट जिला पुलिस मुखी से मांगी

Edited By Sunita sarangal,Updated: 03 Nov, 2020 01:03 PM

punjab and haryana high court seeks case report

गौर है कि यह मामला पी.एच.डी. के छात्र सुखपाल सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप पर गुरूद्वारा साहिब.....

तलवंडी साबो(मुनीश): सब डिवीजन तलवंडी साबो के गांव बंगी दीपा के गुरूद्वारा साहिब में कथित तौर पर चंदोआ साहिब की बेअदबी व ग्रंथी सिंह की मारपीट करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही मामले में जिला पुलिस मुखी से पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। 

गौर है कि यह मामला पी.एच.डी. के छात्र सुखपाल सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप पर गुरूद्वारा साहिब के हैड ग्रंथी बलवीर सिंह द्वारा रामां मंडी थाना में मामला दर्ज करवाया गया था जिसकी विभिन्न सी.सी.टी.वी तस्वीरें फायरल हुई थी। मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में विचाराधीन है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में कथित अरोपी का पक्ष वकील अभिषेक सिंगला ने रखा। 

मामले में मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में वीडियो कान्फ्रैंस जरिए मामले की सुनवाई की गई है जिसमें मानयोग अदालत ने फिलहाल की घड़ी कथित आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मामले में बठिंडा जिला पुलिस मुखी को पूरे मामले की सी.सी.टी.वी. फुटेज जांच कर रिपोर्ट देने के हुक्म दिए है। यह मामला 21.12.2020 के लिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है। 

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