Edited By Kalash,Updated: 05 Nov, 2026 11:23 AM

पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सभी तहसीलों में बिना एन.ओ.सी. के जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रियां करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
लुधियाना (अनिल): पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सभी तहसीलों में बिना एन.ओ.सी. के जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रियां करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद लुधियाना से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित मलौद तहसील में कथित तौर पर सरकारी आदेशों को दरकिनार कर बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्रियां करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्त्ता वरिंदर सिंह ने बताया कि 28 अक्तूबर, 2026 को मलौद तहसील में वसीका नंबर 769 और 770 की रजिस्ट्रियां बिना एन.ओ.सी. के की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों रजिस्ट्रियां लुधियाना जिले के गिलां गांव से संबंधित जमीन की हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मलौद तहसील में तैनात सब-रजिस्ट्रार को नोटिस भी भेजा है।
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी मलौद तहसील में रजिस्ट्रियों से संबंधित अनियमितताओं का मामला सामने आया था जिसके चलते वहां तैनात सब रजिस्ट्रार के खिलाफ लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर द्वारा सख्त कार्रवाई की गई थी, इसके बावजूद अब एक बार फिर बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्रियां होने के आरोप सामने आने से तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
जब उक्त मामले बारे मलौद तहसील के सब-रजिस्ट्रार सवरनजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन दफ्तर में कई वसीके तस्दीक होते हैं। वसीका नबर 769 और 770 का मामला उनके ध्यान में नहीं है। वह खुद उक्त नंबर के वसीके चैक करेंगे, अगर कोई कमी हुई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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