Punjab: Travel Agents के खिलाफ पुलिस का सख्त Action, मची हाहाकार

Edited By Kalash,Updated: 12 Sep, 2024 04:23 PM

police takes strict action against travel agents

गौरतलब है कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसी बेईमान ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए विज्ञापन देने पर रोक लगाई थी।

पंजाब डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार विदेश में बसने के इच्छुक युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों के जाल में फंसने से बचाने के लिए पंजाब पुलिस की एन.आर.आई. मामले शाखा और साइबर अपराध शाखा ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स, चंडीगढ़ के साथ मिलकर राज्य में 25 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अवैध रूप से रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव के निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई के बाद अवैध ट्रैवल एजेंटों में हाहाकार मच गई है। गौरतलब है कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसी बेईमान ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए विज्ञापन देने पर रोक लगाई थी। पंजाब के ए.डी.जी.पी. (एन.आर.आई. मामले) प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि ये अवैध ट्रैवल एजेंसियां बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेश में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच की, उनकी साख को गुप्त रूप से सत्यापित किया और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न एन.आर.आई. पुलिस स्टेशनों में उत्प्रवास अधिनियम की धारा 24/25 के तहत कुल 20 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं, जिनमें अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और एस.ए.एस. नगर शामिल हैं।

ए.डी.जी.पी. ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य विशेष रूप से उन अवैध ट्रैवल एजैंटों को निशाना बनाना था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देकर अनजान पीड़ितों, ज्यादातर युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रहे थे और उनसे या उनके माता-पिता की मेहनत की कमाई हड़प रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। ए.डी.जी.पी. प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनकी साख को सत्यापित करने का आह्वान किया।

उन्होंने सलाह दी कि केवल उन्हीं एजेंसियों को नियुक्त करें जिनके पास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आर.ए.) लाइसेंस हो और हमेशा उक्त अधिनियम के तहत जारी एजेंसी का लाइसैंस मांगें। ट्रैवल एजैंटों को नियुक्त करते समय सत्यापन करें और फिर भरोसा करें, यही कार्य सिद्धांत होना चाहिए।

पंजाब पुलिस ने जिन ट्रैवल एजैंटों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है उनमें लुधियाना के हॉर्स इमीग्रेशन, अब्रॉड एक्सपर्ट, अब्रॉड किवा, पाईज इमीग्रेशन, पास प्रो ओवरसीज, हॉर्स इमीग्रेशन कंसल्टैंसी शामिल है। वहीं जालंधर के आराध्या एंटरप्राइजेज, कार्सन ट्रैवल कंसल्टैंसी, ट्रू डील्स इमीग्रेशन सर्विसेज, आई वे ओवरसीज, विदेश यात्रा  कपूरथला के गल्फ जॉब्स। अमृतसर के राहवे इमीग्रेशन, जेएस एंटरप्राइज,  पावर टू फ्लाई, ट्रैवल मंथन, अमेज-ई-सर्विस। होशियारपुर के आरएस एंटरप्राइजेज, टार्गेट इमिग्रेशन, पी.एस. एंटरप्राइजेज। एस.ए.एस. नगर की हाईविंग्स ओवरसीज, पी.एन.एस. वीजा सर्विसेज। पटियाला के जी.सी.सी. एक्सपर्ट्स संगरूर के गल्फ ट्रैवल एजेंसी, बाइंडर बी.बी.एस.जी. इमिग्रेशन दिड़बा शामिल है।  

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