Edited By Kamini,Updated: 04 Nov, 2024 07:12 PM
योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
फरीदकोट : पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथारिटी, एसएएस नगर (मोहाली) के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर, 2024 को जिला अदालत फरीदकोट और सब डिवीजन जैतो में आयोजित की जाएगी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी, फरीदकोट ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 'विवाद रोकें और प्यार बढ़ाएं, लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय पाएं' के तहत राजीनामा होने वाले आपराधिक मामलों पर विचार किया गया है।
इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, स्थायी लोक अदालत में शिकायतें/याचिकाएं, एमएसीटी दावा याचिकाएं और एग्जीक्यूशन, पारिवारिक अदालतों में पारिवारिक मामले, श्रम विवाद, ट्रैफिक चालान, मिश्रित अपराध, बिजली एक्ट तहत दर्ज FIR, एन शिकायतों से संबंधित मामले, वसूली मुकदमे, पूर्व-मुकदमेबाजी मामले और किसी भी अन्य प्रकार के मामले को आईए के तहत निपटाया जाएगा।
उन्होंने आम लोगों से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण फरीदकोट की पीड़ित मुआवजा योजना, मध्यस्थता केंद्र और 14 दिसंबर, 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जैसी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
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