AAP विधायक से जुड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर बड़ी कार्रवाई, 2 बसें अटैच करने के आदेश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Mar, 2026 01:03 AM

major action taken against transport company linked to aap mla

पंजाब के फरीदकोट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 37 साल पुराने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) से आम आदमी पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के परिवार से संबंधित...

फरीदकोट: पंजाब के फरीदकोट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 37 साल पुराने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) से आम आदमी पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के परिवार से संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी की दो बसों को अटैच करने के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार यह मामला 16 अप्रैल 1989 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हादसे के बाद पीड़ित परिवार की ओर से मुआवजे को लेकर केस दायर किया गया था, जो लंबे समय से अदालत में चल रहा था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुआवजा संबंधी आदेशों को लागू कराने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी की दो बसों को अटैच करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के इस फैसले के बाद संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 

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