हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर कैबिनेट मंत्री आशु ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने से रोका

Edited By Vaneet,Updated: 01 Apr, 2019 03:40 PM

notice issued by cabinet minister bharat bhushan ashu high court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु, लिबड़ा ट्रांसपोर्ट के मालिक फतेह सिंह लिबड़ा, लुधियाना के एम.सी. कमिश्नर व मेयर और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।...

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु, लिबड़ा ट्रांसपोर्ट के मालिक फतेह सिंह लिबड़ा, लुधियाना के एम.सी. कमिश्नर व मेयर और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लुधियाना के एक गैर-सरकारी संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि लुधियाना में एंक्रोचमैंट के मामले बढ़े हैं। सरकारी जमीनों पर बहुत सारे कब्जे हैं। 

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी व नेता संबंधित विभाग को कब्जे हटाने नहीं दे रहे। याचिका में पिछले दिनों मंत्री व डी.एस.पी. के बीच के वार्तालाप की एक सी.डी. हाईकोर्ट में पेश की गई, जिसमें मंत्री आशु ने डी.एस.पी. को अतिक्रमण हटाने से रोकने के लिए कहा। जब डी.एस.पी. ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो उसे धमकाया गया व गाली-गलौच तक की गई।जगदीश बराड़ नामक व्यक्ति की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों को धमका रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण करने वाले नामी लोग हैं, जो कि आशु के समर्थक हैं। एडवोकेट आर.एस. बैंस ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ऑफिसर्स को डरा-धमका रहे हैं। यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं कर रहे, जो कि सरासर अवमानना है। मंत्री के प्रैशर में किसी को भी अतिक्रमण करने से रोका नहीं जा रहा।  

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एडवोकेट बैंस ने बताया कि कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि बार-बार कोर्ट में कंटैप्ट आती है, क्यों न इस काम को अंजाम देने के लिए एक कमेटी बना दी जाए और जहां भी एंक्रोचमैंट हो रही है उसको कमेटी के सामने रखा जाए तथा एंक्रोचमैंट रोकी जाए। इसके बावजूद मंत्री ने कोर्ट के आर्डर को नहीं माना। साथ ही कहा कि कोर्ट कुछ भी बोले लेकिन एंक्रोचमैंट रोकनी नहीं चाहिए। आर.एस. बैंस ने कहा कि आज तक किसी भी स्टेट या केंद्र के मंत्री ने किसी भी कोर्ट के आर्डर को दरकिनार करते हुए अधिकारियों को काम करने से रोकने की जहमत नहीं उठाई लेकिन पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री आशु ने हाईकोर्ट के आदेश की परवाह किए बिना सरकारी जमीन पर हुए कब्जे हटाने से संबंधित विभाग को रोका। इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। 

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