पंजाब में अब इन वाहनों के ट्रांसफर के लिए एन.ओ.सी. की नहीं पड़ेगी जरूरत

Edited By Sunita sarangal,Updated: 07 Nov, 2020 08:50 AM

no need of noc for transfer of these vehicles in punjab

ज्ञात रहे कि मौजूदा प्रणाली के तहत वाहन की बिक्री के मामले में गैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के मालिकाना अधिकार का तबादला नई रजिस्टरिंग........

चंडीगढ़(रमनजीत): पुराने वाहन की खरीद-बिक्री के समय पंजाब में रजिस्टर्ड निजी वाहन को राज्य के किसी अन्य रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास ट्रांसफर के समय आवेदनकर्ता को एन.ओ.सी. लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे मामलों में पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से एन.ओ.सी. की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली वाहन 4.0 के द्वारा की जा रही है और वाहनों के साथ जुड़ी सारी जानकारी जैसे टैक्स, फीस और फिटनैस आदि रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास उपलब्ध होती है इसलिए अब पंजाब में रजिस्टर्ड गैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के ट्रांसफर के लिए वाहन मालिकों को एन.ओ.सी. लेने के लिए संबंधित दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। 

ज्ञात रहे कि मौजूदा प्रणाली के तहत वाहन की बिक्री के मामले में गैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के मालिकाना अधिकार का तबादला नई रजिस्टरिंग अथॉरिटी में ट्रांसफर किए जाने के लिए आवेदक को वाहन की एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए मूल रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। अब आवेदक मूल आर.टी.ए./एस.डी.एम. दफ्तरों, जहां वाहन रजिस्टर्ड हैं, में ऑनलाइन आवेदन देकर अपने वाहनों का ट्रांसफर करवा सकेंगे। इससे ट्रांसफर के लिए अलग-अलग रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाने की लंबी प्रक्रिया और समय की बचत होगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि राज्य में हर साल 1 लाख से अधिक निजी वाहनों का मालिकाना अधिकार ट्रांसफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी ट्रांसपोर्ट वाहन (व्यापारिक) और दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गैर-ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहनों के ट्रांसफर के लिए एन.ओ.सी. की जरूरत जारी रहेगी।

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