Edited By Vatika,Updated: 05 Aug, 2026 10:58 AM

पंजाब पुलिस ने राज्य के सभी सांझ केंद्रों में पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड स्वीकार करना बंद
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने राज्य के सभी सांझ केंद्रों में पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड स्वीकार करना बंद कर दिया है। यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद लिया गया है।
निजी जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा हो सकती प्रभावित
जानकारी के अनुसार, पंजाब पुलिस मुख्यालय ने सभी सांझ केंद्रों को निर्देश जारी किए हैं कि शिकायत दर्ज कराने या पुलिस से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड को पहचान या पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। अब लोगों को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, UIDAI का मानना है कि आधार से जुड़ी जानकारी केवल अधिकृत और सुरक्षित सिस्टम पर ही प्रोसेस की जानी चाहिए। अनधिकृत सर्वर पर आधार डेटा का उपयोग करने से नागरिकों की निजी जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
आधार अब भी एक वैध सरकारी पहचान दस्तावेज
रूपनगर (रोपड़) के एसएसपी मनिंदर सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार यह बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य आम लोगों के आधार डेटा को सुरक्षित रखना है। इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो शिकायत दर्ज कराने, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, किरायेदार व नौकर सत्यापन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन और अन्य पुलिस सेवाओं के लिए सांझ केंद्रों का रुख करते हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह केवल डेटा सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया प्रशासनिक फैसला है और आधार अब भी एक वैध सरकारी पहचान दस्तावेज है।