पंजाब में शादी समारोह तथा संस्कार में भाग ले सकेंगे सिर्फ इतने लोग

Edited By Sunita sarangal,Updated: 19 Mar, 2021 04:17 PM

new rules apply to corona in punjab

पंजाब में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत राज्य में...

जालंधर: पंजाब में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत राज्य में 31 मार्च तक स्कूल व कालेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो इस प्रकार हैं-
1. सभी सिनेमा हॉल में लोगों के बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत कर दी गई है।
2. मॉल में भी अधिकतम 1 बार में 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
3. 11 जिलों में जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, में सोशल गैदरिंग तय कर दी गई है।
4. अंतिम संस्कार या भोग और विवाह समारोह इत्यादि में अब 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
5. सभी जिलों में माइक्रो कंटैनमेंट पॉलिसी दोबारा लागू कर दी गई है।
6. सभी अस्पतालों में कोविड बैड मुहैया करवाने के लिए कहा गया है।
7. लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ व मोगा में सरकारी दफ्तरों में भी पब्लिक डीलिंग को सीमित करने को कहा है।
8. प्रतिदिन कोरोना टैस्ट के कम-से-कम 35000 टैस्ट करने को कहा गया है।
9. मास्क न पहनने वालों का कोरोना टैस्ट होगा।

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