Edited By Kalash,Updated: 05 Aug, 2024 01:26 PM
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी जमा होने की वजह से 3 छात्रों की मौत होने के बाद डी.सी. साक्षी साहनी द्वारा महानगर में बेसमेंट की जगह में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं।
लुधियाना (हितेश): दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी जमा होने की वजह से 3 छात्रों की मौत होने के बाद डी.सी. साक्षी साहनी द्वारा महानगर में बेसमेंट की जगह में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड विंग की टीम द्वारा तो फील्ड में उतर कर चेकिंग शुरू कर दी गई है लेकिन इसके मुकाबले बिल्डिंग ब्रांच द्वारा कागजी कार्रवाई की जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक डी.सी. के ऑर्डर लागू करने के लिए कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा दोनों एम.टी.पी. की ड्यूटी लगाई गई है। इसके आधार पर जोन बी के ए.टी.पी. सभी इंस्पेक्टरो को चेकिंग करने के साथ ही बेसमेंट की जगह में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। जबकि जोन ए में यह जिम्मेदारी इंस्पेक्टरों की बजाय सेवादारों को मिली है और सिर्फ कोचिंग सेंटर की चेकिंग करने का ही जिक्र किया गया है लेकिन अब तक दोनों जोन में इस तरह की कोई चेकिंग करने की बात सामने नहीं आई है। इसी तरह जोन सी व डी के इंस्पेक्टरों को इस संबंध में कोई सर्कुलर जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।
4 दिन बाद खत्म हो जाएगी डेडलाइन
इस मामले में डी.सी. द्वारा जारी ऑर्डर के मुताबिक नगर निगम के साथ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, गलाडा, पी.डब्ल्यू.डी. को भी अपने एरिया में स्थित बिल्डिंगो की बेसमेंट की जगह में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन फिक्स की गई है। इसमें से 4 दिन का समय निकल गया है और सिर्फ फायर ब्रिगेड द्वारा इस ऑर्डर के मुताबिक चेकिंग शुरू की गई है लेकिन बाकी विभागों की तरफ से अब तक इस मामले में कोई पहल करने की सूचना नहीं मिली है।
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