Edited By Vaneet,Updated: 16 Jul, 2020 01:26 PM
कोटकपूरा गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर और उस समय ...
फरीदकोट(जगदीश): कोटकपूरा गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर और उस समय के पूर्व डी.एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू की जमानत अर्जी को आज कार्यकारी सैशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने रद्द कर दिया हैं।
जानकारी अनुसार कोटकपूरा गोलीकांड में सरकारी कारतूसों को खुर्द-बुर्द करने और फर्जी रिकार्ड तैयार करने के दोष में कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर को गिरफ्तार किया गया था, जो इस वक्त जेल में नजरबंद है और एस.पी. बलजीत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को रोक लगाने के लिए अदालत में आगामी जमानत की मांग करते अंदेशा जाहिर किया था कि विशेष जांच टीम उसे किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। इन्होंने चलते मुकदमे तक जमानत की मांग करते कहा था कि यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जांच प्रक्रिया को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा। इसके साथ ही विशेष जांच टीम ने गुरदीप सिंह पंधेर को बहिबल गोलीकांड में मुलजिम के तौर पर नामजद कर लिया है।