Edited By Vaneet,Updated: 19 Jul, 2019 10:50 PM
कोटकपूरा में अक्तूबर 2015 को सिख संगत व पुलिस के बीच हुई तकरार के बाद पुलिस की तरफ से चलाई गोलियों स...
फरीदकोट(जगदीश): कोटकपूरा में अक्तूबर 2015 को सिख संगत व पुलिस के बीच हुई तकरार के बाद पुलिस की तरफ से चलाई गोलियों सम्बन्धी 7 अगस्त, 2018 को थाना सिटी कोटकपूरा में दर्ज मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम की तरफ से ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत में दायर किए गए चालान में पंजाब पुलिस के अधिकारियों को नामजद किया गया था।
इस मामले में नामजद आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल, एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू, डी.एस.पी. परमजीत सिंह परमार, मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा और पूर्व संसदीय सचिव मनतार सिंह बराड़ अदालत में पेश हुए। इस मामले में कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर की सेहत ठीक न होने के कारण वह आज अदालत में पेश नहीं हो सके, जिस पर उसकी ओर से अदालत में हाजिरी माफी के लिए एक अर्जी दी गई, जिस पर उपस्थित होने से छूट दी गई। जिक्रयोग्य है कि हाईकोर्ट की तरफ से मनतार सिंह बराड़ और बाकी पुलिस अधिकारियों को पहले जमानत दे दी गई थी। पुलिस अधिकारियों की तरफ से अदालत में एक अर्जी दी गई थी, जिसका सिट टीम की तरफ से जवाब दिया गया और दोनों पक्षों की आपस में करीब 2 घंटे बहस सुनी गई, परंतु अदालत का टाइम खत्म होने पर इस केस की आगामी तारीख 24 जुलाई डाल दी गई।