Edited By Subhash Kapoor,Updated: 18 Aug, 2026 10:12 PM

बहुचर्चित ढिल्लों ब्रदर्स मामले में आरोपों का सामना कर रहे अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। कपूरथला की अतिरिक्त सेशन जज अदालत ने तत्कालीन थाना डिवीजन नंबर-1, जालंधर के SHO इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल...
जालंधर : बहुचर्चित ढिल्लों ब्रदर्स मामले में आरोपों का सामना कर रहे अदालत ने तीन पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। कपूरथला की अतिरिक्त सेशन जज अदालत ने तत्कालीन थाना डिवीजन नंबर-1, जालंधर के SHO इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर को मामले से डिस्चार्ज कर दिया है। अतिरिक्त सेशन जज गुरमीत टिवाना ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता।
दरअसल मामला 16 अगस्त 2023 का है। पुलिस कार्रवाई के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों और उनके छोटे भाई जश्नबीर सिंह ढिल्लों ने गोइंदवाल पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी थी। इसके बाद उक्त पुलिसकर्मियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई आरोप लगाए गए थे और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
तीनों पुलिसकर्मियों ने अदालत में याचिका दायर कर उन्हें मामले से डिस्चार्ज करने की मांग की थी। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इंस्पेक्टर नवदीप सिंह, ASI बलविंदर कुमार और महिला कांस्टेबल जगजीत कौर को केस से डिस्चार्ज करने का फैसला सुनाया।
