हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, पंजाब सरकार ने शाम तक मांगी रिपोर्ट

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 27 Aug, 2026 05:53 PM

punjab employees absent from duty without permission to face strict action

पंजाब सरकार ने ड्यूटी के दौरान दफ्तरों से बिना अनुमति गायब रहने वाले या हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

जालंधर : पंजाब सरकार ने ड्यूटी के दौरान दफ्तरों से बिना अनुमति गायब रहने वाले या हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार के कार्मिक विभाग (Department of Personnel) ने आज, 27 अगस्त 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को आदेश दिया है कि वे ऐसे गैर-हाज़िर कर्मचारियों की सूची तैयार कर, आज शाम (कामकाजी दिन के अंत) तक 'सामान्य प्रशासन विभाग' को सौंपें। 

जनता की परेशानी को लेकर उठाया कदम 
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सरकार को जनता की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर कार्यालयों में न होने के कारण आम लोगों को भारी असुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  तय समय सीमा (आज शाम) तक अनुपस्थित कर्मचारियों की सूची मिलने के बाद, संबंधित सर्विस रूल्स (सेवा नियमों) के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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