Edited By Kalash,Updated: 20 Oct, 2026 10:35 AM

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीबी भानी कॉम्प्लेक्स और इंदिरापुरम स्कीम से संबंधित 3 मामलों में फैसला सुनाते हुए जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को 3 अलॉटियों के 49.50 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं।
जालंधर (चोपड़ा): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीबी भानी कॉम्प्लेक्स और इंदिरापुरम स्कीम से संबंधित 3 मामलों में फैसला सुनाते हुए जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को 3 अलॉटियों के 49.50 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मूल राशि के अलावा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 30 हजार रुपए मुआवजे और 10 हजार रुपए कानूनी खर्च का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित 45 दिनों में अदायगी नहीं होने पर ब्याज दर बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगी।
इन मामलों में ट्रस्ट ने बीबी भानी कॉम्प्लेक्स स्कीम के अलॉटी गौरव कुमार को फ्लैट नंबर 87-ए, फर्स्ट फ्लोर आवंटित किया था। अलॉटी ने ट्रस्ट में 6,51,482 रुपए जमा करवाए थे। 6 अगस्त 2024 को दायर मामले का फैसला 10 सितम्बर 2026 को सुनाया गया, जिसमें ट्रस्ट को 17 लाख रुपए लौटाने होंगे।
वहीं इंदिरापुरम स्कीम के अलॉटी इंदर मोहन को 4 सितंबर 2006 को एलआईजी फ्लैट नंबर 180 आवंटित हुआ था। उन्होंने 4,76,612 रुपए जमा करवाए थे। 23 अगस्त 2023 को दायर मामले में 8 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए 16.50 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए गए। इसी स्कीम के अलॉटी राधे श्याम को फ्लैट नं. 52, ग्राऊंड फ्लोर आवंटित हुआ था। उन्होंने 4,22,569 रुपए जमा करवाए थे। उनके मामले में 10 सितम्बर 2026 को फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को 16 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए गए।
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