Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Dec, 2025 07:37 PM

अतिरिक्त जिला एव सेशन जज विशेष कंबोज की अदालत द्वारा अपनी ही नानी की हत्या करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए रक्षेय पुत्र सच्चिदानंद झा निवासी छोटी बरादरी पार्ट 2 जालंधर को उम्र कैद और 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना,...
जालंधर (जतिंदर, भारद्वाज ) : अतिरिक्त जिला एव सेशन जज विशेष कंबोज की अदालत द्वारा अपनी ही नानी की हत्या करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर मुज़रिम करार देते हुए रक्षेय पुत्र सच्चिदानंद झा निवासी छोटी बरादरी पार्ट 2 जालंधर को उम्र कैद और 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। जबकि इसी मामले में अदालत ने आरोप साबित न होने पर जोयल मसीह उर्फ योधवीर पुत्र विकटर मसीह निवासी जसबंत नगर गढ़ा जालंधर व विकास उर्फ ननू पुत्र जगतार सिंह निवासी मौहल्ला इदगाह गढ़ा जालंधर को बरी किए जाने का हुक्म सुनाया है। इस मामले मे इन सभी के विरुद्ध 21 दिसंबर 2022 को थाना सदर में इन सभी के विरुद्ध प्रतिमा पुत्री हरमिंदर पाल छाबड़ा निवासी उस्मानपुर की शिकायत पर उसकी माता विजय छाबड़ा की सिरहाने से गला दबाकर हत्या किए जाने और उसकी सोने की बालियां वह पैसे लूटने का मामला दर्ज किया गया था।