Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 Oct, 2021 12:31 PM

पंजाब कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को लागू करते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन (पावरकॉम) की ओर से एक कमर्शियल सर्कुलर जारी किया गया है।
खन्ना (शाही, सुखविंदर कौर): पंजाब कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को लागू करते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन (पावरकॉम) की ओर से एक कमर्शियल सर्कुलर जारी किया गया है। इससे 2 किलोवाट तक का बकाया बिजली बिल माफ करने और इस संबंध में काटे गए कनेक्शनों को दोबारा जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
जारी नोटिफिकेशन नंबर 38/2021 तिथि 13 अक्तूबर 2021 को कहा गया है कि 2 किलोवाट तक के घरेलू बिल जो 29 सितम्बर तक जारी हो गए थे। उन बिलों में दिखाया गया पिछला बकाया अगर है तो उसे माफ समझा जाएगा परन्तु उस बिल साइकिल की वर्तमान राशि ली जाएगी। इस तरह उपभोक्ताओं के बिल न जमा होने पर जो बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्हें तुरन्त जोड़ा दिया जाएगा। जिनके कनेक्शन दोबारा जोड़े जाएंगे उनके द्वारा बिल न जमा करवाने का जुर्माना, कनेक्शन फिर से जोड़ने की फीस, उनका फिक्सड चार्जिस भी पंजाब सरकार से वसूला जाएगा न कि उपभोक्ताओं से।
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़े जाएंगे उन्हें नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे और सभी शुल्क पंजाब सरकार से वसूल किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि पंजाब सरकार के फैसले को लागू करने के लिए परवरकॉम के फील्ड अधिकारी घर-घर जाकर ऐसे उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे। इलाके के एस.डी.एम. के सहयोग से विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे।
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