Edited By Urmila,Updated: 13 Jun, 2026 10:57 AM

विदेश मंत्रालय ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज डी.जी. लॉकर में अपलोड करें।
जालंधर (धवन): विदेश मंत्रालय ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज डी.जी. लॉकर में अपलोड करें ताकि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक तेज एवं सुगम बनाया जा सके। यह जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशपाल ने दी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन भरते समय आवेदकों को डी.जी. लॉकर से संबंधित कॉलम अवश्य भरना चाहिए तथा अपने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आई.डी.) और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज डी.जी. लॉकर में लिंक करने चाहिए। इससे पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन स्वत: और तेजी से हो जाता है।
यशपाल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश से भारत आया है और उसके आवश्यक दस्तावेज डी.जी. लॉकर में उपलब्ध हैं तो उसे दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रणाली सीधे डी.जी. लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन कर लेती है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बन जाती है।
उन्होंने बताया कि नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय सरनेम (उपनाम) भरने का एक वैकल्पिक कॉलम भी उपलब्ध होता है। हालांकि कई देशों के दूतावास और वीजा जारी करने वाली एजैंसियां पासपोर्ट पर सरनेम दर्ज होना अनिवार्य मानती हैं। ऐसे में यदि आवेदक अपने पासपोर्ट में सरनेम दर्ज करवाते हैं तो भविष्य में वीजा आवेदन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।
उन्होंने नागरिकों को यह भी सलाह दी कि पासपोर्ट संबंधी किसी भी समस्या, जानकारी या शिकायत के लिए सीधे पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क करें। कई बार कुछ एजैंट लोगों को गलत जानकारी देकर गुमराह कर देते हैं, जिससे आवेदकों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
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