बेअदबी मामला में SIT प्रमुख को लेकर HC का बड़ा आदेश

Edited By Vatika,Updated: 06 Jan, 2021 03:22 PM

high court wants sit head dig khatra replaced

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट जिले के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी में

चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट जिले के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले की जांच पंजाब पुलिस को सौंपते आदेश दिए हैं कि इन मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (सिट) के चेयरमैन डी. आई. जी. रणबीर सिंह खटड़ा को हटाकर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाए। 

डेरा प्रेमियों ने डी.आई.जी. खटड़ा पर जांच दौरान पक्षपात के आरोप लगाए थे। जस्टिस अनमोल रत्न सिंह ने अपने 43 पन्नों के आदेश में साफ किया है कि बेअदबी के साथ जुड़े 3 मामलों की जांच कर रही SIT में आई.पी.एस. अधिकारी आर.एस. खटड़ा को शामिल न किया जाए। मोहाली की सी.बी.आई. अदालत को फरीदकोट ज़िले में हुई बेअदबी की घटनाएं संबंधित रिकार्ड फरीदकोट अदालत को भी भेजने के भी आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मोहाली में 25 जनवरी 2019 के बाद में से किसी भी कार्रवाई को मान्यता न देने के लिए भी कहा है। 

बता दें कि पंजाब सरकार ने पिछले साल 22 अप्रैल को डी.आई.जी. रणबीर सिंह खटड़ा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई थी। इस टीम ने पहली जून 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चोरी होने, 24 सितंबर को गुरु ग्रंथ साहिब के अंग बिखेरने के खिलाफ और 12 अक्तूबर को आपत्तिजनक पोस्टर लाने के मामलों की पड़ताल करनी थी।

 

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