Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Dec, 2021 08:10 PM

रंजीत हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को जुर्माने की राशि अदा करने में राहत दी है।
चंडीगढ़ : रंजीत हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को जुर्माने की राशि अदा करने में राहत दी है। बता दें कि सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा रंजीत हत्याकांड मामले में बाबा राम रहीम को उम्रकैद की सजा व 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसके बाद राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी को लेकर आज हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम पर लगाई गई 31 लाख रुपए के जुर्माने में राहत दी है।
जिक्रयोग्य है कि डेरा के मैनेजर रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि डेरे से संबंधित एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि वहां पर कैसे महिलाओं का शोषण किया जाता है, में रंजीत सिंह पर शक किया गया था और सी.बी.आई. के मुताबिक इस हत्या के पीछे डेरा प्रमुख राम रहीम की साजिश बताई गई थी।
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