चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी, साबित करने के लिए पेश करें सबूत: हाईकोर्ट

Edited By Vatika,Updated: 23 Jul, 2019 04:40 PM

high court asks haryana punjab for papers to show chandigarh capital

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दोनों राज्यों को चंडीगढ़ को साझा राजधानी बताने से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है।

चंडीगढ़ः पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दोनों राज्यों को चंडीगढ़ को साझा राजधानी बताने से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत ने चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह निर्देश जारी किया। 
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याचिकाकर्ता फूल सिंह पंजाब और हरियाणा में उच्चतर न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिए इस आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि वह चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं और यह दोनों राज्यों की साझा राजधानी है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें दोनों राज्यों में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाता है और वह आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अयोग्य है क्योंकि उनका मूल निवास चंडीगढ़ है।
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न्यायमूर्ति आर के जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों राज्यों के महाधिवक्ताओं को कोई ऐसी अधिसूचना या अन्य दस्तावेज पेश करने कहा है, जिसमें चंडीगढ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बताया गया हो। उल्लेखनीय है कि दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना- अपना दावा करते हैं।

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